CG News: राज्यपाल पर आपत्तिजनक पोस्ट, हाईकोर्ट ने दी राहत, माफी के साथ हटाना होगा कंटेंट

CG News: राज्यपाल पर आपत्तिजनक पोस्ट, हाईकोर्ट ने दी राहत, माफी के साथ हटाना होगा कंटेंट

CG News: राज्यपाल पर आपत्तिजनक पोस्ट, हाईकोर्ट ने दी राहत, माफी के साथ हटाना होगा कंटेंट

CG News: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और कार्टून पोस्ट करने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रणव कलिता और लक्ष्यधर राजबोंगसी को शर्तों के साथ राहत दी है. दोनों ने फेसबुक पर असमिया भाषा में राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक सामग्री साझा की थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

राज्यपाल रामेन डेका के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की गई थी।

रायपुर में दर्ज हुई थी FIR

राजभवन की शिकायत के आधार पर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद मामला रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचा. दोनों आरोपियों ने FIR रद्द कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया, सुनवाई के दौरान 14 अगस्त 2026 को दोनों की ओर से बिना शर्त माफी मांगने और सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की सहमति जताई गई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज गोयल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को सामान्य तौर पर माफ नहीं किया जा सकता.

शपथ पत्र के बाद बनी सहमति

19 अगस्त 2026 को दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दोबारा माफी मांगते हुए शपथ पत्र पेश किया. राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी कुछ कड़ी शर्तों के साथ समझौते पर सहमति जताई. सुनवाई के दौरान राज्यपाल के संवैधानिक पद और उनकी सार्वजनिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसी टिप्पणियों से होने वाले संभावित विवाद पर भी चर्चा हुई, हाईकोर्ट ने दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रमुखता से माफी का पोस्ट करने और आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया से स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने का शपथपत्र देने को कहा गया है. इन शर्तों के आधार पर दोनों को मामले में राहत मिली है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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