Gwalior News: ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश, पूर्व SP समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती
Gwalior News: ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने एक अहम आदेश जारी करते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश चंदेल, थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है।
30 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप
यह मामला साल 2024 का है। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार से लगभग 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की।
शिकायत के अनुसार
• पहले 5 लाख रुपए लिए गए
• बाद में लगातार और पैसों की मांग की गई
• घर और अन्य स्थानों से बड़ी रकम जब्त करने का आरोप
पुलिस पर गंभीर आरोप
कोर्ट में पेश दलीलों के मुताबिक, तत्कालीन थाना प्रभारी के इशारे पर हवलदार ने
• अनूप राणा के घर से 9.50 लाख रुपए
• एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए
की कथित वसूली की थी।
SP को शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं
अनूप राणा ने तत्कालीन SP राजेश चंदेल को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा थाटीपुर थाने को भेज दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात भी सामने आई है।
CCTV फुटेज डिलीट पर सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने थाटीपुर थाने के CCTV फुटेज मांगे थे। पुलिस ने जवाब दिया कि 3 जनवरी 2024 से पहले के रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, इस जवाब पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और मामले को गंभीरता से लिया।
जांच और पहले की कार्रवाई
मामले में रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच का भी उल्लेख सामने आया, जिसमें थाने के कर्मचारियों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके थे। कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल किया है।
विवाद की पृष्ठभूमि
पुलिस का पक्ष है कि यह मामला नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह से जुड़ा है और अनूप राणा तथा उसका भाई भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थे, वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि वह खुद ठगी का शिकार था और पुलिस ने असली आरोपियों को बचाकर उसे ही आरोपी बना दिया, साथ ही अवैध वसूली भी की गई।
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Author: Vindhya Times
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