MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

MP News: राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. अदालत ने मेघालय सरकार से गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ यानी गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है.

सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार; पढ़ें सुनवाई के दौरान क्या दलील दी गई - India TV Hindi

जमानत का आधार बना गिरफ्तारी प्रक्रिया का विवाद

सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे. बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा. अब राज्य सरकार इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है.

मेघालय सरकार ने बताया टाइपिंग की गलती

राज्य सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे. विवाद केवल दस्तावेज में हुई एक टाइपिंग त्रुटि का है. सरकार के अनुसार, हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) लिख दी गई थी, जबकि ऐसी कोई धारा बीएनएस में मौजूद नहीं है.

पहले अंतरिम रोक से किया था इनकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए हों. कोर्ट ने यह भी कहा था कि चूंकि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप उचित नहीं होगा.

सॉलिसिटर जनरल ने रखा सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया था कि दस्तावेज में गलत धारा का उल्लेख केवल टाइपिंग की त्रुटि थी. उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट के सामने ट्रांजिट रिमांड के दौरान गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध है. उन्होंने दलील दी कि केवल लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई को इस बात पर विस्तार से सुनवाई करेगा कि क्या गिरफ्तारी के दौरान कानून के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और क्या सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार विधिवत उपलब्ध कराए गए थे. इस सुनवाई पर पूरे मामले की आगे की कानूनी दिशा निर्भर करेगी.

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Author: Vindhya Times

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