MP News: केरल हाईकोर्ट से ‘वायरल गर्ल’ के पति को बड़ी राहत, एक महीने की ट्रांजिट जमानत मंजूर

MP News: केरल हाईकोर्ट से 'वायरल गर्ल' के पति को बड़ी राहत, एक महीने की ट्रांजिट जमानत मंजूर

MP News: केरल हाईकोर्ट से ‘वायरल गर्ल’ के पति को बड़ी राहत, एक महीने की ट्रांजिट जमानत मंजूर

MP News: प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर चर्चा में आई युवती और उसके पति से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने युवती के पति को एक महीने की ट्रांजिट जमानत प्रदान की है, जिससे उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिल सकेगा।

अदालत ने दी अंतरिम राहत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर युवती को प्रथम दृष्टया बालिग माना जा सकता है। इसी आधार पर अदालत ने पति को सीमित अवधि के लिए राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।

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दस्तावेजों की हुई जांच

सुनवाई के दौरान अदालत ने युवती से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने प्रारंभिक तौर पर माना कि युवती बालिग प्रतीत होती है। युवती ने भी शपथपत्र के माध्यम से अपनी इच्छा से विवाह करने की बात कही।

मध्य प्रदेश में दर्ज हैं मामले

युवती के परिवार की शिकायत के आधार पर मध्य प्रदेश में पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में युवती की उम्र को लेकर विवाद भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

राज्य पक्ष ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश पक्षकारों ने दस्तावेजों की वैधता और विवाह की कानूनी स्थिति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि अदालत ने कहा कि दस्तावेजों की सत्यता और अन्य विवादित पहलुओं की विस्तृत जांच संबंधित प्रक्रिया के तहत आगे की जाएगी, दंपति ने अदालत को बताया कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक विरोध के चलते उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया।

एक महीने में करनी होगी कानूनी कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राहत सीमित अवधि के लिए है। इस दौरान संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं, मामले में दर्ज सभी आरोपों और दावों की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी। अदालत का वर्तमान आदेश केवल अंतरिम राहत से संबंधित है और मामले के अंतिम निष्कर्ष पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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