MP News: सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर की रद्द
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से लंबे समय तक रिश्ते में रहते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध पूरी तरह आपसी सहमति से बने हैं, तो ऐसे मामले को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने एक केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया.

क्या था पूरा मामला?
मामला भोपाल के एक केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ा है. शिकायतकर्ता महिला ने छोला थाना में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वर्ष 2020 में आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया. महिला का यह भी दावा था कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर करीब चार वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
कोर्ट ने रिकॉर्ड और तथ्यों का किया परीक्षण
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण किया. अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता शिक्षित और विवाहित महिला है तथा उसका एक बच्चा भी है. ऐसे में वह इस तथ्य से पूरी तरह परिचित थी कि विधिक रूप से तलाक लिए बिना आरोपी से विवाह संभव नहीं था.
झूठे वादे या दबाव के साक्ष्य नहीं मिले
हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने महिला को धमकाया, ब्लैकमेल किया या शादी का झूठा वादा कर उसकी सहमति प्राप्त की थी. अदालत के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय तक संबंध आपसी सहमति से बने रहे.
एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई हुई रद्द
न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस मामले में दुष्कर्म का अपराध नहीं बनता. इसी निष्कर्ष के साथ अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने का आदेश दिया.
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Author: Vindhya Times
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