MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के नए नियमों का ड्राफ्ट जारी, दो से अधिक बच्चों वालों पर पाबंदी कायम
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोबेशन और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 का मसौदा जारी कर दिया है, नए ड्राफ्ट की सबसे चर्चित बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लागू प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष इस शर्त को हटाने पर विचार किया गया था।
दो बच्चों की शर्त क्यों बनी चर्चा का विषय?
वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने सरकारी सेवाओं में दो बच्चों की पात्रता संबंधी शर्त लागू की थी, नए नियमों के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार की दो से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
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जुड़वां बच्चों के मामले में मिलेगी राहत
ड्राफ्ट में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति की पहले से एक संतान है और अगली डिलीवरी में जुड़वां या उससे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे इस नियम के तहत अयोग्य नहीं माना जाएगा, सरकार प्रोबेशन अवधि को लेकर भी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, नए प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद छह महीने तक विभाग उसके स्थायीकरण पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो उसे स्वतः स्थायी कर्मचारी माना जाएगा, इस बदलाव से कर्मचारियों को लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में रहने से राहत मिल सकती है।
सीनियरिटी तय करने का नया फॉर्मूला
ड्राफ्ट में कर्मचारियों की वरिष्ठता (सीनियरिटी) तय करने के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
यदि एक ही वर्ष में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, तो प्राथमिकता क्रम इस प्रकार रहेगा:
1. सीधी भर्ती
2. अनुकंपा नियुक्ति
3. पदोन्नति
हालांकि यदि तीनों श्रेणियों के नियुक्ति आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं, तो पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी को सबसे वरिष्ठ माना जाएगा।

हर साल अपडेट होगी ग्रेडेशन लिस्ट
नए नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर 31 मार्च तक कर्मचारियों की नई ग्रेडेशन सूची तैयार और अपडेट की जाएगी। इससे वरिष्ठता संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इन परिस्थितियों में भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
ड्राफ्ट के अनुसार निम्न परिस्थितियों में उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अयोग्य माने जाएंगे:
• एक से अधिक जीवित जीवनसाथी होना
• शारीरिक या मानसिक रूप से मेडिकल अनफिट होना
• नैतिक अधोपतन या गंभीर चारित्रिक अपराध में दोषसिद्ध होना
• केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की सेवा से बर्खास्त किया जा चुका होना
लंबित आपराधिक मामलों पर उठे सवाल
ड्राफ्ट के एक प्रावधान के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, तो अंतिम निर्णय आने तक उसकी नियुक्ति रोकी जा सकती है, इस नियम पर मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कई बार झूठे मामलों में भी एफआईआर दर्ज हो जाती है और अदालतों में फैसले आने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में निर्दोष व्यक्ति भी लंबे समय तक नौकरी से वंचित रह सकता है।
15 जून तक मांगे गए सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया के अनुसार इस मसौदे पर कर्मचारी संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, 15 जून तक विभाग की वेबसाइट पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके बाद संशोधित मसौदा राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की योजना है कि नए नियमों को जुलाई 2026 से लागू किया जाए।
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Author: Vindhya Times
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