MP News: तबादला विवाद से पहले शिक्षा विभाग सतर्क, हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल

MP News: तबादला विवाद से पहले शिक्षा विभाग सतर्क, हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल

MP News: तबादला विवाद से पहले शिक्षा विभाग सतर्क, हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल

MP News: प्रदेश में स्वैच्छिक तबादलों को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने अब कानूनी मोर्चे पर भी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, ताकि किसी भी संभावित याचिका की स्थिति में विभाग का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश जारी न हो सके।

कानूनी चुनौती से निपटने की रणनीति

लोक शिक्षण संचालनालय ने विभागीय स्थानांतरण नीति-2026 के तहत यह कदम उठाया है। विभाग को आशंका है कि तबादला आदेशों के बाद कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए पहले से कैविएट दाखिल की गई है।

28 से 30 जून के बीच जारी होंगे तबादला आदेश

विभागीय जानकारी के अनुसार प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों आधारों पर तबादला आदेश 28 से 30 जून 2026 के बीच जारी किए जाएंगे। 24 जून तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर स्वैच्छिक तबादलों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी।

अधिकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले

शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक, प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक संचालक स्तर पर कई तबादला आदेश जारी किए हैं। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को अन्य जिलों में पदस्थ किया गया है।

कुछ प्रमुख तबादले

• अरविंद सिंह को ग्वालियर से भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया।
• महेश पांडवा को छिंदवाड़ा से जबलपुर विधि प्रकोष्ठ में प्रभारी संयुक्त संचालक बनाया गया।
• हरिओम चतुर्वेदी को ग्वालियर में प्रभारी संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी दी गई।
• घनश्याम सोनी को जबलपुर में उपसंचालक एवं प्रभारी संयुक्त संचालक बनाया गया।
• कई प्राचार्यों और बीईओ स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।

विवादित नियुक्तियों पर भी उठे सवाल

कुछ तबादला आदेशों पर सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें पहले निलंबित रह चुके अधिकारी को उच्च पद का प्रभार देने और लंबित विभागीय जांच वाले अधिकारियों की पदस्थापना शामिल है।

स्वैच्छिक तबादलों की प्रक्रिया अंतिम चरण में

विभाग ने 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। अब इनकी जांच के बाद जल्द ही स्वैच्छिक तबादला सूची जारी की जाएगी। विभाग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी की जाएगी, कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई पक्ष अदालत से आग्रह करता है कि उसके खिलाफ कोई भी आदेश बिना उसका पक्ष सुने पारित न किया जाए। इससे विभाग को पहले से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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