MP News: संपत्ति जानकारी छिपाने के आरोप वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी मंत्री राजपूत को राहत
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत दी है. कांग्रेस नेता और पूर्व प्रत्याशी नीरज शर्मा की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इस याचिका में विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल चुनावी शपथपत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था.

याचिका को बताया भ्रांतिपूर्ण
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने की. कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को नीरज शर्मा की याचिका को निरस्त करते हुए इसे पूरी तरह भ्रांतिपूर्ण बताया. इसी मामले से जुड़ी कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिस पर अगली तारीख 4 अगस्त तय की गई है.
मंत्री पक्ष ने रखी अपनी दलील
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से अधिवक्ता विवेक रंजन पांडेय ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि चुनावी शपथपत्र में उम्मीदवार को अपनी और आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना होता है. मंत्री राजपूत ने अपनी और पत्नी की सभी संपत्तियों की जानकारी नियमानुसार दी थी और किसी भी तरह की जानकारी नहीं छिपाई गई.
दो साल बाद दायर हुई थी याचिका
मंत्री पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि दोनों याचिकाएं विधानसभा चुनाव के करीब दो साल बाद दायर की गईं, जो चुनाव कानूनों की भावना के अनुरूप नहीं हैं. वहीं निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया था.
मंत्री ने कहा, न्यायपालिका पर भरोसा
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उन्होंने अब तक सात विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी चुनावी शपथपत्र में कोई जानकारी नहीं छिपाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए भ्रामक तथ्यों के आधार पर याचिकाएं दायर की गई थीं. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है.
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Author: Vindhya Times
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