MP News: पेट्रोल-डीजल बिक्री पर नई पाबंदी, तय सीमा से ज्यादा तेल देने पर होगी कार्रवाई
MP News: देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग के बीच अब तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। भोपाल में हुई एक अहम बैठक के बाद साफ कर दिया गया है कि तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल-डीजल देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप का नोजल तक बंद किया जा सकता है।

बैठक में तय की गई सीमा
भोपाल में गुरुवार को तेल कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों ने शिकायत की कि वे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेट्रोल और डीजल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कंपनियों ने सप्लाई और बिक्री की सीमा तय कर दी है, पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं मिल रहा, जबकि तेल कंपनियों ने किसी भी तरह की कमी से इनकार किया है।
कितनी तय की गई लिमिट?
तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि,
• एक ग्राहक को अधिकतम 5000 रुपये तक का पेट्रोल दिया जाएगा।
• वहीं डीजल की सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है।
अगर इससे ज्यादा ईंधन दिया जाता है तो संचालकों को कंपनी को बताना होगा कि किसे और क्यों अतिरिक्त सप्लाई की गई।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
तेल कंपनियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित पेट्रोल पंप के नोजल बंद किए जा सकते हैं। यानी पंप पर ईंधन बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में चिंता बढ़ गई है।
शहर में कितने पेट्रोल पंप?
आंकड़ों के मुताबिक भोपाल जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत कई कंपनियों के कुल 192 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, हालांकि तेल कंपनियों का दावा है कि शहर में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।
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Author: Vindhya Times
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