MP News: मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर

MP News: मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर

MP News: मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर

MP News: मध्य प्रदेश में आज से अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई तबादला नीति के तहत 15 जून तक विभिन्न विभाग प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण कर सकेंगे। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मोहन कैबिनेट ने हाल ही में तबादला नीति को मंजूरी दी थी।

15 जून तक जारी रहेंगे तबादले

सरकार ने विभागों को निर्धारित अवधि के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विभाग अपनी जरूरत और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, नई नीति के अनुसार प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर तबादलों की सीमा निर्धारित की गई है। छोटे विभागों में अधिक प्रतिशत और बड़े विभागों में सीमित संख्या में स्थानांतरण किए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक संतुलन बना रहे।

लक्ष्य पूरे नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होना ही तबादले का एकमात्र आधार नहीं होगा। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है या जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, उनका स्थानांतरण तय अवधि से पहले भी किया जा सकता है, नई तबादला नीति में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को यथासंभव उनके गृह जिले में पदस्थ करने का प्रयास किया जाएगा। इससे उन्हें पारिवारिक और सामाजिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को राहत

जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक परेशानी से बचाना है, यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं तो उन्हें एक ही स्थान या नजदीकी क्षेत्र में पदस्थ करने के लिए आवेदन देने की सुविधा होगी। हालांकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर लिया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों को भी राहत

मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि तक तबादलों से छूट दी गई है। वहीं वित्तीय अनियमितता या गंभीर शिकायतों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

ऑनलाइन जारी होंगे सभी आदेश

सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। सभी आदेश ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद जारी आदेश मान्य नहीं होंगे। साथ ही प्रत्येक आदेश में कर्मचारी का एम्पलाई कोड दर्ज करना अनिवार्य रहेगा, नई नीति के अनुसार जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर विभागीय जांच या नैतिक अपराधों से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें महत्वपूर्ण कार्यपालिक पदों पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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