MP News: छतरपुर गोलीकांड में शालिग्राम गर्ग को हाई कोर्ट से जमानत, 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली राहत
MP News: बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिली है. छतरपुर में हुए गोलीकांड के मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है. जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शालिग्राम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

जिला अदालत ने खारिज की थी याचिका
शालिग्राम गर्ग की ओर से जमानत के लिए पहली अर्जी छतरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी. 25 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश निधि सक्सेना की अदालत में आवेदन पेश हुआ था. न्यायालयीन अवकाश के कारण तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद 29 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. सुनवाई पूरी होने के बाद 31 अगस्त को जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
हाई कोर्ट में बचाव पक्ष ने रखी दलील
जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद शालिग्राम गर्ग ने हाई कोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत के समर्थन में दलीलें पेश की गईं. शालिग्राम की ओर से मामले में राजनीति के दबाव और पुरानी रंजिश के चलते फंसाए जाने का तर्क दिया गया था. बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि उनके बड़े भाई के संत होने के कारण उन्हें मामले में निशाना बनाया गया है.
फायरिंग और मारपीट के आरोप
यह मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा से जुड़ा है. शालिग्राम गर्ग पर फायरिंग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं. घटना के दौरान मोतीलाल कुशवाहा नाम का व्यक्ति घायल हुआ था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घायल के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शालिग्राम अपने साथियों के साथ गरीब परिवारों की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और विरोध करने पर फायरिंग की गई.
सशर्त जमानत के बाद रिहाई का रास्ता साफ
हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद शालिग्राम गर्ग की जमानत याचिका मंजूर कर ली. अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है. अब जमानत आदेश से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ होगा. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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