रीवा : रीवा में केंद्र सरकार के आदेश की हुई अवहेलना
रीवा : विगत दिनों पूर्व केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया था इस आदेश में सख्त हिदायत दी गई थी कि सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी नहीं चलेगी अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इस आदेश के बारे में क्यों बता रहे हैं दरअसल रीवा जिले के विभाग से सरकार के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है आइये जानते है पूरा मामला क्या है?
रीवा के संभागीय कार्यालय अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कार्ययालय रीवा जिला एवं नवगठित जिला मऊगंज दोनों ही जिलों का यह सबसे बड़ा कार्यालय है यहां पर दफ्तर खुलने का समय 9 बजे है लेकिन यहां कर्मचारी का हाल वही पुराना है सरकार के आदेश के बाद भी कर्मचारी अपनी आदतों पर बदलाव नहीं कर रहे हैं.
जो समय कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है उस समय पर कर्मी ऑफिस में नहीं पहुंच रहे हैं जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है सरकारी कर्मचारी खुलेआम सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं इसे साफ जाहिर होता है कि ऊपर से आदेश दे दिए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना असर होता है यह आप देख सकते हैं गौरतलब है की सरकारी ऑफिस में देर से आने वाले कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है.
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक ऑफिस में आ जाना होगा। उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी अटेंडेंस सुबह 9:15 बजे तक दर्ज करानी होगी। अगर किसी की अटेंडेंस 9:15 के बाद लगी तो उनकी आधे दिन की कैजुअल लीव काट ली जाएगी.
फैसले में सरकारी कर्मचारियों की 9 बजे की टाइमिंग से अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ किया गया है। लेकिन इससे ज्यादा देरी को माफ नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालय आम तौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुलते हैं। DOPT ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है.

Author: Vindhya Times
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