Rewa News: रीवा केंद्रीय जेल से 15 आजीवन कारावास के बंदी रिहा, अच्छे आचरण के आधार पर मिली सजा में छूट

Rewa News: रीवा केंद्रीय जेल से 15 आजीवन कारावास के बंदी रिहा, अच्छे आचरण के आधार पर मिली सजा में छूट

Rewa News: रीवा केंद्रीय जेल से 15 आजीवन कारावास के बंदी रिहा, अच्छे आचरण के आधार पर मिली सजा में छूट

Rewa News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अच्छे आचरण का लाभ देते हुए रीवा केंद्रीय जेल से 15 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को रिहा किया गया, मध्यप्रदेश शासन के जेल विभाग के आदेश के तहत इन बंदियों को सजा में छूट का लाभ दिया गया है, सभी बंदी भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जेल से मुक्त किया गया.

अच्छे आचरण के आधार पर मिली छूट

जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देश और तय मापदंडों के अनुसार अच्छे आचरण वाले आजीवन कारावास के बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजा में छूट दी गई, बंदियों के जेल में व्यवहार और आचरण सहित निर्धारित नियमों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई, इसके बाद सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर 15 बंदियों को केंद्रीय जेल रीवा से रिहा कर दिया गया.

इन बंदियों को मिली रिहाई

रिहा होने वाले बंदियों में 63 वर्षीय मिठाईलाल कोल, 33 वर्षीय अमरीश नामदेव, 38 वर्षीय बृजेश उर्फ लल्लू बैगा, 36 वर्षीय सोनू वर्मन, 62 वर्षीय केमला बासुदेव और 47 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला शामिल हैं, इनके अलावा 42 वर्षीय शिवकुमार महरा, 39 वर्षीय राजकुमार नट, 41 वर्षीय पालन कोल, 47 वर्षीय रंगालाल यादव, 54 वर्षीय लीलावती गौड़, 54 वर्षीय उमाशंकर गौतम, 67 वर्षीय शिवसन्पत निषाद, 40 वर्षीय रामदयाल चौकसे और 40 वर्षीय रामखेलावन सिंह को भी रिहा किया गया.

कई जिलों से जुड़े हैं रिहा हुए बंदी

जेल विभाग की सूची के अनुसार रिहा होने वाले बंदियों में रीवा जिले का एक, उमरिया के तीन, सीधी के दो, प्रयागराज का एक, अनूपपुर के पांच, शहडोल के दो और सिंगरौली जिले का एक बंदी शामिल है, इस तरह अलग-अलग जिलों से संबंधित कुल 15 बंदियों को स्वतंत्रता दिवस पर सजा में छूट का लाभ मिला, जेल विभाग ने निर्धारित नियमों के तहत इन सभी मामलों की प्रक्रिया पूरी की.

औपचारिकता पूरी कर जेल से भेजे गए बाहर

जेल प्रशासन के अनुसार रिहाई से पहले सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की गईं, इसके बाद बंदियों को केंद्रीय जेल परिसर से बाहर भेज दिया गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पात्र बंदियों को अच्छे आचरण के आधार पर सजा में छूट देने की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई, जेल विभाग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य निर्धारित नियमों के तहत पात्र बंदियों को सुधार और पुनर्वास का अवसर देना है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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