Rewa News: रीवा में 11 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई, 3 जिला बदर और 8 को थाने में हाजिरी के आदेश

Rewa News: रीवा में 11 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई, 3 जिला बदर और 8 को थाने में हाजिरी के आदेश

Rewa News: रीवा में 11 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई, 3 जिला बदर और 8 को थाने में हाजिरी के आदेश

Rewa News: रीवा में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 11 आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तीन व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, आठ अन्य व्यक्तियों को एक साल तक प्रत्येक 15 दिन में अपने निवास क्षेत्र के थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं.

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पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई

जिला प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत की गई है. तीन व्यक्तियों के जिला बदर के आदेश अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं. वहीं, आठ व्यक्तियों को नियमित रूप से थाने में उपस्थित होने के निर्देश धारा 3(1)(क) के तहत दिए गए हैं.

रीवा के इन 3 व्यक्तियों को किया गया जिला बदर

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, चुन्नू प्रजापति उर्फ दुर्गेश (22 वर्ष), पिता सोमेश्वर प्रजापति, निवासी कोरियान मोहल्ला रीवा को जिला बदर किया गया है. वह वर्तमान में केंद्रीय जेल रीवा में बंद है. उसके जेल से रिहा होने की तारीख से एक वर्ष तक जिला बदर का आदेश प्रभावी रहेगा.

इसके अलावा अंजनी माझी (35 वर्ष), पिता तेजबली माझी, निवासी ग्राम ददरी और मनीष कोल उर्फ कोक्को (24 वर्ष), पिता राजू कोल, निवासी ललपा रीवा को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है.

तीनों व्यक्तियों को रीवा के साथ मैहर, सतना, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं. सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना इन प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

डराने-धमकाने और मारपीट समेत कई मामले दर्ज

प्रशासन के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. इनमें डराने-धमकाने, अवैध हथियार रखने, गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी और लूट जैसे मामले शामिल हैं, जिला प्रशासन का कहना है कि इनके खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आने के चलते जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं.

हर 15 दिन में थाने में देनी होगी हाजिरी

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आठ अन्य व्यक्तियों को एक वर्ष तक प्रत्येक 15 दिन में अपने निवास क्षेत्र के संबंधित थाने में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है. आदेश में शामिल नाम इस प्रकार हैं.

  • दीपक पाण्डेय उर्फ भुल्ली (35 वर्ष), निवासी मझगवां.
  • अमित सिंह चौहान (23 वर्ष), निवासी जतरी डभौरा.
  • बबुलिया उर्फ तुलसी रावत (43 वर्ष), निवासी ग्राम चोरहटा.
  • विकास सिंह पटेल उर्फ बेटू (32 वर्ष), निवासी ग्राम नरौरा.
  • जितेन्द्र उर्फ जीतू कुशवाहा (34 वर्ष), निवासी ग्राम बैजनाथ.
  • आशीष कुमार पाठक उर्फ पिंटू (46 वर्ष), निवासी नौवस्ता.
  • राहुल पाण्डेय (38 वर्ष), निवासी ग्राम भिटवा.
  • अंकित कुमार दीपांकर (26 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 7, पचामा, त्योंथर.

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी हुए आदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तीन व्यक्तियों को जिला बदर करने की कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत की गई है. वहीं, आठ अन्य व्यक्तियों को प्रत्येक 15 दिन में थाने में हाजिरी देने के निर्देश धारा 3(1)(क) के तहत जारी किए गए हैं, प्रशासन के मुताबिक, इन आदेशों का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करना है. संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों और आदेशों का पालन करना होगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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