Rewa News: डीन की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, 5 नए मेडिकल कॉलेजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक
Rewa News: मध्य प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों में डीन पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है. रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉ. मनोज इंदूलकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

इन मेडिकल कॉलेजों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 मई 2026 को बुधनी, छतरपुर, दमोह, उमरिया और बुरहानपुर के नए मेडिकल कॉलेजों में डीन पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसी विज्ञापन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है. फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है.
पहले भी उठ चुके हैं भर्ती प्रक्रिया पर सवाल
यह पहली बार नहीं है जब डीन की सीधी भर्ती को लेकर विवाद सामने आया हो. इससे पहले वर्ष 2024 में भी कई मेडिकल कॉलेजों में डीन पदों पर प्रत्यक्ष नियुक्तियों को लेकर मामला न्यायालय पहुंचा था. उस मामले में भी अंतिम निर्णय अभी लंबित है.
याचिका में क्या कहा गया
याचिकाकर्ता डॉ. मनोज इंदूलकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम 2023 के अनुसार डीन का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए. ऐसे में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं है.
सरकार से मांगा गया जवाब
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि डीन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी.
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Author: Vindhya Times
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