रीवा न्यूज़ : दिव्यांग के साथ मारपीट करने वाले को सजा
रीवा न्यूज़ : रीवा में विकलांग इंद्र कुमार पाठक के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुना दी है, मारपीट में शामिल चार आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
संबंधित मामले में लोक अभियोजक राशि तिवारी ने बताया कि यह घटना 12 अक्टूबर 2017 की है, थाना सिटी कोतवाली में फरियादी इंद्र कुमार पाठक ने अपने पिता गंगा प्रसाद पाठक के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी की जमीनी विवाद के चलते उनके पिता के साथ मारपीट की गई है.
जिसके बाद पुलिस ने धारा 188,294,323,506/34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर चारों आरोपी जितेंद्र पाठक 46 वर्ष खड़ा बिछिया रामायण पाठक उर्फ शहडोल पाठक खड़ा बिछिया, लालमणि पाठक तथा नीरज पाठक निवासी खड़ा बिछिया, को एक-एक वर्ष का कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
अर्थ दंड की राशि न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
Author: Vindhya Times
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