Rewa News: रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Rewa News: रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Rewa News: रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Rewa News: ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में रीवा के यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

आपत्तिजनक टिप्पणियां का मामला

रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम खुटहा निवासी मनीष कुमार पटेल पर आरोप है कि उन्होंने वेलेंटाइन वीक के दौरान एक वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया था। आरोप है कि वीडियो में ब्राह्मण समाज की युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। वीडियो वायरल होने के बाद जिले में आक्रोश फैल गया और समाज के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। मामला तेजी से चर्चा में आ गया।

सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ केस

शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। ईटौरा निवासी आशीष तिवारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(ए) और 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा है। इस बीच आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया।

हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रामकुमार चौबे की एकल पीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता रघुवर प्रजापति और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले लंबित हैं।

निचली अदालत से भी नहीं मिली थी जमानत

इससे पहले आरोपी ने रीवा की निचली अदालत में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 9 फरवरी 2026 को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि आरोपी पहले भी समाज के धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर चुका है। लगातार विवादों के कारण अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था।

वीडियो में बदलाव लेकिन माफी नहीं

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने पोस्ट में कुछ शब्दों में बदलाव किया। हालांकि, सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई। इससे समाज के लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। समाज के संगठनों का आरोप है कि वीडियो के जरिए जानबूझकर समाज की बेटियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई।

समाज संगठनों ने किया प्रदर्शन

विवाद के बाद ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जांच जारी है।

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Author: Vindhya Times

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