MP News: भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 12 हजार से अधिक मामलों के निपटारे की पहल

MP News: भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 12 हजार से अधिक मामलों के निपटारे की पहल

MP News: भोपाल जिला न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। जिले में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 60 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में हजारों राजीनामा योग्य और प्री-लिटिगेशन मामलों को शामिल किया गया है।

60 खंडपीठों का गठन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल ने जानकारी दी कि पूरे जिले में प्रकरणों के निराकरण के लिए 60 खंडपीठों का गठन किया गया है। वर्तमान में भोपाल जिले के विभिन्न न्यायालयों में कुल 1,62,077 मामले लंबित हैं। इन मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

12 हजार से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण शामिल

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, क्लेम मामलों, विद्युत अधिनियम से जुड़े विवाद, वैवाहिक विवाद और अन्य सिविल मामलों सहित कुल 12,189 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। इन मामलों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सके।

80 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन मामले प्रस्तुत

इसके अलावा विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल विभाग और यातायात ई-चालान से संबंधित 80,127 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। इन मामलों का उद्देश्य न्यायालय में लंबित होने से पहले ही आपसी समझौते के माध्यम से समाधान करना है। इससे अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न न्यायालयों में खंडपीठों की व्यवस्था

अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल के साथ-साथ तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुंब न्यायालय और श्रम न्यायालय में भी खंडपीठों का गठन किया गया है। इस दौरान विद्युत विभाग और नगर निगम द्वारा शासन के निर्देशानुसार मामलों में छूट भी प्रदान की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक विवादों का समाधान संभव हो सके।

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Author: Vindhya Times

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