Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर ने अवैध पत्थर उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, संचालक को 1.68 करोड़ रुपए की अर्थदण्ड राशि जमा करने का आदेश

Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर ने अवैध पत्थर उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, संचालक को 1.68 करोड़ रुपए की अर्थदण्ड राशि जमा करने का आदेश

Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर ने अवैध पत्थर उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, संचालक को 1.68 करोड़ रुपए की अर्थदण्ड राशि जमा करने का आदेश

Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए एक क्रेशर संचालक को 1.68 करोड़ रुपए की अर्थदण्ड और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई खनिज नियमों के उल्लंघन और स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर पत्थर उत्खनन करने के मामले में की गई।

अवैध उत्खनन का मामला

जांच में यह सामने आया कि सोनभद्र जिले के ओबरा निवासी आशीष कुमार सिंह को ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना में क्रेशर आधारित पत्थर खनन की अनुमति थी। हालांकि, उन्होंने अपने खनन कार्य को निर्धारित स्वीकृत सीमा से बाहर किया, जो स्पष्ट रूप से खनिज नियमों का उल्लंघन था। इस मामले की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।

अर्थदण्ड और पर्यावरण क्षतिपूर्ति

कलेक्टर के आदेशानुसार आशीष कुमार सिंह को कुल 1.68 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। इसमें 84 लाख रुपए अर्थदण्ड के रूप में, 84 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में और 1 हजार रुपए प्रशमन शुल्क शामिल हैं। यह राशि उन्हें आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से यह संदेश भी गया है कि अवैध खनन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन कोई समझौता नहीं करेगा।

प्रशासन की सख्ती का संकेत

मऊगंज कलेक्टर की यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख का परिचायक है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा भी है।

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Author: Vindhya Times

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