CG News: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को मंजूरी, मुख्यमंत्री साय ने बताया सामाजिक समरसता का आधार

CG News: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को मंजूरी, मुख्यमंत्री साय ने बताया सामाजिक समरसता का आधार

CG News: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को मंजूरी, मुख्यमंत्री साय ने बताया सामाजिक समरसता का आधार

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि, पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के निर्धन और भोले-भाले वर्गों को भ्रमित कर या दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई थी, मुख्यमंत्री के अनुसार, “यह कानून किसी की आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अवैध प्रवृत्ति के खिलाफ है जो समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रही थी,” सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाना अनिवार्य हो गया था.

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 | HARIYARCHHATTISGARH

पारदर्शिता का नया दौर

इस नए विधेयक की सबसे अहम कड़ी ‘पूर्व सूचना’ और ‘पारदर्शिता’ है,
• अब किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को प्राधिकृत अधिकारी (District Authority) को पहले सूचित करना अनिवार्य होगा,
• आवेदन मिलने के बाद इसकी सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी,
• एक निश्चित समयसीमा के भीतर प्रशासन यह जांच करेगा कि, धर्मांतरण पूरी तरह स्वेच्छा से है या इसके पीछे कोई प्रलोभन, डर या अनुचित प्रभाव तो नहीं.

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अवैध गतिविधियों पर ‘कठोर प्रहार’

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि, पिछला कानून प्रभावी रूप से अवैध धर्मांतरण रोकने में सक्षम नहीं था, नए विधेयक में कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं, अब अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले बिचौलियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान है, यह सख्ती राज्य में शांति और सद्भाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है.

‘घर वापसी’ अभियान को नमन

विधेयक पारित होने के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘ऑपरेशन घर वापसी’ के नायक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को याद किया, उन्होंने कहा कि, जूदेव जी ने जो अलख जगाई थी, यह विधेयक उसी संकल्प को संवैधानिक मजबूती प्रदान करता है, साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए एक ‘सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़’ का संकल्प दोहराया.

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Author: Vindhya Times

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