CG News: छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त कानून लागू, नकल और पेपर लीक पर कड़ी सजा
CG News: छत्तीसगढ़ में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने सख्त कानून लागू किया है, इस नए कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है.
पारदर्शिता पर जोर
नए कानून के तहत भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल को गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
1 करोड़ तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती
यदि कोई गिरोह इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है, नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यर्थी का परिणाम रद्द किया जाएगा और उसे 1 से 3 साल तक परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
एजेंसियों की जिम्मेदारी
परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी कंपनियों और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों को भी इस कानून के तहत जिम्मेदार बनाया गया है, परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे जांच की गुणवत्ता बेहतर रहेगी, यह नया कानून छत्तीसगढ़ में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगा, जिससे युवाओं को उनकी मेहनत के आधार पर सही अवसर मिल सकेगा.
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Author: Vindhya Times
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