Satna News: सतना 5 अप्रैल से 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र, निजी नलकूप पर पूर्ण रोक

Satna News: सतना जिले में 5 अप्रैल से 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र, निजी नलकूप पर पूर्ण रोक

Satna News: सतना 5 अप्रैल से 30 जून तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र, निजी नलकूप पर पूर्ण रोक

Satna News: वर्षाकाल में सामान्य औसत वर्षा से कम वर्षा होने और सिंचाई में भू-गर्भीय जल के अत्यधिक दोहन के कारण सतना जिले के समस्त विकासखंडों, नगरीय और शहरी क्षेत्रों के नलकूपों और अन्य जल स्त्रोतों का जल स्तर तेजी से गिर गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के तहत 5 अप्रैल से 30 जून तक के लिए पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया।

निजी नलकूप खनन पर रोक

निर्गत आदेश के अनुसार इस अवधि में निजी नलकूप का खनन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत का उपयोग, नहर के अतिरिक्त, अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं कर सकेगा। जिले की सभी नदियाँ, नाले, स्टापडैम और सार्वजनिक कुएँ केवल घरेलू उपयोग के लिए काम में लाए जाएंगे।

शासकीय नलकूप पर आदेश लागू नहीं

यह आदेश शासकीय नलकूप पर लागू नहीं होगा। निजी भूमि पर नलकूप बनवाने वाले व्यक्तियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप और शुल्क के साथ अनुमति लेनी होगी। अनुविभागीय अधिकारी अनुमति देने से पहले आवश्यक जांच और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अभिमत प्राप्त करेंगे।

जनहित में अधिग्रहण का प्रावधान

यदि सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सूख जाएँ और वैकल्पिक जल उपलब्ध न हो, तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी निजी पेयजल स्त्रोत को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 की धारा 4 (ए) और 4 (बी) के तहत निर्धारित अवधि के लिए अधिग्रहित कर सकेंगे।

उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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Author: Vindhya Times

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