MP News: एमपी हाई कोर्ट का अहम फैसला, नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम राहत
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में विरोधाभास पाते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
क्या कहा हाई कोर्ट ने
जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट विसंगतियां हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, इसी आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है।

अभ्यर्थियों को मिली राहत
कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर दोनों श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं, संबंधित विभाग को उनके आवेदन स्वीकार करने के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि किसी योग्य उम्मीदवार को मौका मिलने से वंचित न होना पड़े।
अंतिम फैसले पर निर्भर
हाई कोर्ट ने साफ किया है कि इन पदों पर होने वाली कोई भी भर्ती या चयन प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, यानी फिलहाल चयन हो सकता है, लेकिन अंतिम वैधता कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगी, कोर्ट ने पाया कि भर्ती विज्ञापन के एक हिस्से में पुरुष और महिला दोनों से आवेदन मांगे गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में आरक्षण और पात्रता से जुड़ी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इस विरोधाभास के चलते पूरी प्रक्रिया संदिग्ध नजर आ रही है।
ऑफलाइन आवेदन की भी अनुमति
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी परेशानी आती है, तो उसका आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकार किया जाए।
प्रतिवादियों को नोटिस
कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं, यदि तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो याचिका स्वतः निरस्त मानी जाएगी, इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जीतेन्द्र वर्मा ने पैरवी की।
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Author: Vindhya Times
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