MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नए नियम लागू, जानिए किसे मिले अधिकार

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नए नियम लागू, जानिए किसे मिले अधिकार

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नए नियम लागू, जानिए किसे मिले अधिकार

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नए नियम तय कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति अधिकार स्पष्ट कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद छुट्टी प्रक्रिया पहले से ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी मानी जा रही है।

Vallabh Bhavan, Bhopal

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत

नए आदेश के मुताबिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छुट्टी अब संबंधित कार्यालय प्रमुख स्वीकृत करेंगे। वहीं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के अवकाश की मंजूरी जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। इससे कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृति में होने वाली देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था

सरकार ने प्रथम श्रेणी अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्ष कार्यालय को दिया है। इसके अलावा संचनालय स्तर पर कार्यालय प्रमुख, संचालक और कोष आयुक्त को भी छुट्टी मंजूर करने के अधिकार दिए गए हैं।

एक बार में 120 दिन तक मिल सकेगी छुट्टी

वित्त विभाग के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का अवकाश ले सकेगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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Author: Vindhya Times

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