MP News: नर्मदा नदी में दूध और साड़ियों के विसर्जन पर NGT का बड़ा एक्शन, CPCB-MPPCB से मांगी रिपोर्ट
MP News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी में धार्मिक आयोजन के दौरान 11 हजार लीटर दूध अर्पित करने और 210 साड़ियों के विसर्जन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैज्ञानिक रिपोर्ट तलब की है।
धार्मिक आयोजन से जुड़ा मामला
यह मामला सीहोर जिले के सतदेव और भेरूंदा क्षेत्र में अप्रैल महीने में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा है। इस मामले को लेकर एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच में याचिका दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने सुनवाई की।

याचिका में पर्यावरण नुकसान की आशंका
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ी मात्रा में दूध और साड़ियों को नर्मदा नदी में प्रवाहित किया गया, जिससे नदी की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका में कहा गया कि इससे जल प्रदूषण बढ़ने, जलीय जीवों पर असर पड़ने और पेयजल व सिंचाई स्रोत प्रभावित होने की आशंका है।
NGT ने मांगा वैज्ञानिक आधार
सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि अभी तक दूध विसर्जन से जल प्रदूषण होने संबंधी कोई ठोस वैज्ञानिक आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किसी भी प्रकार के प्रदूषक पदार्थ को जल स्रोतों में छोड़ना प्रतिबंधित है।
जलीय जीवन पर असर की चिंता
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि दूध जैसे कार्बनिक पदार्थ पानी में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD बढ़ा सकते हैं, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो सकता है। पीठ ने माना कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान नदियों में दूध प्रवाहित करने की परंपरा अब पर्यावरणीय बहस का विषय बन चुकी है।
प्रदूषण बोर्ड को दिए निर्देश
एनजीटी ने CPCB और MPPCB को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञों से इस विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ऐसी गतिविधियां मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत नियंत्रित हैं या इनके लिए अलग नियम बनाने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, तब तक दोनों बोर्डों को अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने पेश करनी होगी।
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Author: Vindhya Times
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