CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू

CG News: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईंधन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

राज्य में करोड़ों लीटर ईंधन उपलब्ध

खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर 22 मई 2026 तक 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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लगातार जारी है सप्लाई

राज्य में पेट्रोल-डीजल की नियमित सप्लाई जारी है। 21 मई को ही 32.52 लाख लीटर पेट्रोल और 57.60 लाख लीटर डीजल की आपूर्ति की गई। लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर स्थित ऑयल डिपो से जिलों को लगातार ईंधन भेजा जा रहा है, रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारियों के चलते डीजल की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार ने ऑयल कंपनियों को अतिरिक्त सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

ड्रम और जेरीकेन में बिक्री पर रोक

राज्य सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

किसानों और जरूरी सेवाओं को राहत

सरकार ने किसानों, सरकारी निर्माण कार्यों, अस्पतालों और मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी है। अनुमति मिलने के बाद जरूरत के अनुसार ईंधन दिया जा सकेगा, खाद्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों के कारण पैनिक खरीदारी न करें। सरकार का कहना है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है।

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Author: Vindhya Times

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