CG News: छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होंगे नए श्रम नियम, कर्मचारियों को नए अधिकार और उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में नई श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में चारों नई श्रम संहिताओं की अधिसूचना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में श्रम विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी नियमों को जल्द अधिसूचित किया जाए और विभागीय पोर्टल पर आवश्यक डिजिटल व्यवस्था समय पर तैयार की जाए, ताकि नई प्रणाली बिना किसी बाधा के लागू हो सके.
चार नई श्रम संहिताओं पर बनी रणनीति
बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार नई श्रम संहिताओं में समाहित किया है. इनमें मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता शामिल हैं. इनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और उद्योगों के लिए आसान नियम व्यवस्था तैयार करना है.

उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत
नई श्रम व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योगों को अलग-अलग पंजीयन, लाइसेंस और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी. एकल पंजीयन, कॉमन लाइसेंस और एकीकृत रिकॉर्ड प्रणाली की सुविधा मिलने से अनुपालन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी. इससे कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी, नई श्रम संहिताओं के तहत सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा. संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी औद्योगिक संस्थान में हड़ताल करने से पहले कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना जरूरी होगा, ताकि विवादों का समाधान समय रहते किया जा सके.
शिकायत समिति और ऑनलाइन सुविधा
20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य होगा, जिसमें महिला कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. वहीं 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को छंटनी करने या संस्थान बंद करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. ट्रेड यूनियनों के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी.
जल्द जारी होगी अधिसूचना
श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि मजदूरी संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता के नियम अंतिम प्रकाशन के लिए विधि विभाग को भेजे जा चुके हैं. वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता का अंतिम प्रारूप भी तैयार है. सभी चारों श्रम संहिताओं की अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है. इसके लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में श्रम व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनेगी.
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Author: Vindhya Times
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