Rewa News: रीवा कलेक्टर का बड़ा आदेश, जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई कराई तो शिक्षक, प्राचार्य और संचालक पर होगी FIR
Rewa News: मानसून के सक्रिय होते ही रीवा जिला प्रशासन ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में जर्जर भवन में बच्चों की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी. यदि किसी स्कूल में असुरक्षित भवन में पढ़ाई कराते हुए पाया गया, तो संबंधित शिक्षक, प्राचार्य और स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्कूलों के साथ आसपास के भवनों की भी होगी जांच
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल स्कूल भवन ही नहीं, बल्कि स्कूल परिसर के आसपास मौजूद जर्जर मकानों और दीवारों का भी सर्वे किया जाए. यदि किसी खतरनाक भवन से छात्रों की सुरक्षा को खतरा पाया गया, तो उसके मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा, राजस्व और नगरीय निकाय विभाग को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
2024 की दर्दनाक घटना से लिया गया सबक
प्रशासन ने यह फैसला वर्ष 2024 में गढ़ कस्बे में हुई दर्दनाक दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए लिया है. लगातार बारिश के दौरान एक निजी स्कूल के पास स्थित जर्जर मकान की दीवार गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. इस घटना ने स्कूलों के आसपास मौजूद खतरनाक भवनों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्कूल संचालकों और भवन मालिकों से अपील की है कि यदि कहीं कोई जर्जर भवन है, तो उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर किसी संभावित हादसे को रोका जा सके.
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Author: Vindhya Times
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