MP News: 17 साल पुराने अधिनियम की जगह नया कानून लागू, मंडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव

MP News: 17 साल पुराने अधिनियम की जगह नया कानून लागू, मंडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव

MP News: 17 साल पुराने अधिनियम की जगह नया कानून लागू, मंडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी संचालन और भूमि आवंटन से जुड़ी पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है. 17 साल पुराने अधिनियम 2009 की जगह अब नया अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है. इस नए नियम के बाद प्रदेश की कृषि मंडियों में भूखंड, गोदाम और लीज से जुड़े प्रावधानों में बदलाव देखने को मिलेगा.

MP Mandi Adhiniyam 2026

व्यापारियों के लिए बदले नियम

नए अधिनियम के अनुसार अब एक अनुज्ञप्तिधारी को केवल एक ही भूखंड लेने की पात्रता होगी. इसके अलावा मंडी में दुकान ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया भी पहले से अलग होगी. नए नियमों के तहत व्यापारियों को भूखंड और लीज से जुड़े शुल्क का भुगतान नई दरों के अनुसार करना होगा.

30 साल की लीज पर तय हुई नई दर

अधिनियम 2026 के तहत मंडी समिति से मिलने वाले भूखंड या गोदाम को 30 साल की लीज पर देने का प्रावधान रखा गया है. इसके लिए लीज दर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है. सरकार ने करीब छह महीने की प्रक्रिया के बाद पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नया अधिनियम लागू किया है.

गोदाम और भूखंड आवंटन का रास्ता साफ

नए अधिनियम के लागू होने से मंडी समितियों के भूखंड और गोदाम आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. लंबे समय से अटके लीज नवीनीकरण के मामलों का भी समाधान होने की उम्मीद है. अब पुराने आवंटित भूखंडों का नवीनीकरण भी नए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

मंडी व्यवस्था में आएगा नया बदलाव

सरकार का उद्देश्य मंडी संचालन को व्यवस्थित बनाना और भूमि व संरचना आवंटन में पारदर्शिता लाना है. नए अधिनियम के बाद मंडी समितियों में भूखंड, गोदाम और लीज से जुड़े सभी कार्य नए नियमों के आधार पर किए जाएंगे, जिसका सीधा असर व्यापारियों और मंडी व्यवस्था से जुड़े लोगों पर पड़ेगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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