MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ी, 17 अगस्त तक चार्जशीट के निर्देश

MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ी, 17 अगस्त तक चार्जशीट के निर्देश

MP News: ट्विशा शर्मा मौत मामला, दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ी, 17 अगस्त तक चार्जशीट के निर्देश

MP News: मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

12 दिसंबर 2025 को ट्विशा और समर्थ की शादी हुई थी।

17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी. एजेंसी ने 19 अगस्त से पहले चालान पेश करने की बात कही थी, लेकिन अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक ही चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब जांच एजेंसी के सामने इस तारीख तक आरोप पत्र पेश करने की समय सीमा है.

डिफॉल्ट बेल को लेकर क्यों अहम है 17 अगस्त

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित के मुताबिक दोनों आरोपियों के मामले में 90 दिन की वैधानिक अवधि भी नजदीक है. समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी और उसकी 90 दिन की अवधि 19 अगस्त को पूरी होगी. वहीं गिरिबाला सिंह को 27 मई को गिरफ्तार किया गया था और उनकी 90 दिन की अवधि 25 अगस्त को पूरी होगी. अधिवक्ता के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपियों के लिए डिफॉल्ट बेल का आधार बन सकता है.

केस डायरी हाईकोर्ट भेजे जाने से अटकी चार्जशीट

सीबीआई के मुताबिक जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण केस डायरी का एक बड़ा हिस्सा वहां भेजा गया है. इसी वजह से मंगलवार को चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी. अब सीबीआई ने 17 अगस्त तक आरोप पत्र पेश करने की बात कही है.

गिरिबाला की ओर से नहीं पहुंचे वकील

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से लीगल एड के तहत नियुक्त अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे. इसके बाद समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनर्स जॉर्ज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गिरिबाला से उनकी ओर से पैरवी करने की अनुमति ली. गिरिबाला की सहमति के बाद अधिवक्ता ने उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी. वहीं गिरिबाला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लंबित है, जबकि समर्थ सिंह चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकता है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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