CG News: छत्तीसगढ़ में Nursing Admission के नियम बदले, BSc Nursing और GNM के लिए अलग प्रक्रिया
CG News: छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया स्पष्ट की है. नए प्रावधानों के अनुसार BSc Nursing में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जबकि GNM में 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.
न्यूनतम आयु 17 वर्ष
नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है. निजी नर्सिंग कॉलेजों में कुल सीटों में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे के तहत रहेंगी, जबकि बाकी 60 प्रतिशत सीटें खुले या प्रबंधन कोटे में रखी जाएंगी. इस व्यवस्था के तहत सीटों का आवंटन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा.

सरकारी कॉलेजों में आरक्षण
सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें सेवारत कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगी. वहीं, बाकी सीटों पर प्रवेश निर्धारित पात्रता, मेरिट और लागू नियमों के आधार पर होगा. सरकार की ओर से जारी नए प्रावधानों का उद्देश्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है.
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होना जरूरी होगा. काउंसलिंग के दौरान उपलब्ध सीटों का आवंटन निर्धारित नियमों, पात्रता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इससे प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सकेगा.
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Author: Vindhya Times
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