MP News: मंगुभाई पटेल का कार्यकाल खत्म, नए राज्यपाल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
MP News: मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. मंगुभाई पटेल का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रदेश को नया राज्यपाल नहीं मिला है. इसी मुद्दे को लेकर 8 अगस्त को जनहित याचिका दाखिल की गई थी. मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में अब इस मामले में जल्द निर्णय आने की संभावना है.

2021 में संभाला था राज्यपाल का पद
मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था. याचिकाकर्ता जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डॉ. एबी खान ने याचिका में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद निर्धारित है. याचिका के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, और मंगुभाई पटेल की नियुक्ति की निर्धारित अवधि 7 जुलाई 2026 को पूरी हो चुकी है.
चीफ जस्टिस को कार्यभार देने की मांग
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने अदालत के सामने दलील रखी कि पूर्व राज्यपाल का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो चुका है. ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए. याचिका में यह भी बताया गया है कि पहले भी कुछ विशेष परिस्थितियों में संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा चुकी है.
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 156 का दिया हवाला
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की पीठ के सामने हुई. केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल अदालत में उपस्थित हुए. केंद्र की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत नया राज्यपाल नियुक्त होने तक मौजूदा राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी गईं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजादा और अभिमन्यु सिंह के मुताबिक भारत सरकार के 8 जुलाई 2021 के राजपत्र में राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए किए जाने का उल्लेख था. याचिका में राष्ट्रपति के सचिव, केंद्रीय विधि मंत्रालय और राज्यपाल के सचिव को पक्षकार बनाया गया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, अब अदालत के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं.
यह भी पढ़ें : Sidhi News: सड़क के लिए धरने पर बैठीं लीला साहू, एंबुलेंस गांव से 3 KM पहले रुकी, सांसद पर साधा निशाना
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
