MP News: पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के 24 नए नियम
MP News: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर 24 प्वॉइंट की गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं. गाइडलाइन के तहत पोस्ट, कमेंट, फोटो-वीडियो अपलोड करने और डॉक्यूमेंट शेयर करने को लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं.
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सरकार के फैसलों और नीतियों की आलोचना पर रोक
डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर जारी गाइडलाइन के मुताबिक पुलिसकर्मी सरकारी या निजी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के फैसले, नीतियों या योजनाओं आदि की आलोचना नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने से भी बचना होगा.

AI प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी अपलोड नहीं होगी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर भी गाइडलाइन में सख्त नियम तय किए गए हैं. चैटजीपीटी, जैमिनी जैसे AI प्लेटफॉर्म पर विभाग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपलोड करने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही स्कैन डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट या अन्य सॉफ्ट कॉपी को सोशल मीडिया पर शेयर करने की भी अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
निजी प्रचार और राजनीतिक प्रतीकों पर भी रोक
पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया के जरिए निजी प्रचार करने पर भी रोक रहेगी. पुलिस विभाग की उपलब्धियों को किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर नहीं, बल्कि पुलिस बल के रूप में पेश करना होगा. पूर्व अनुमति के बिना व्यक्तिगत प्रचार की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रतीक, पोस्टर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
संवेदनशील ड्यूटी की लोकेशन शेयर नहीं कर सकेंगे
संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी लोकेशन सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही जियो-टैगिंग के इस्तेमाल पर भी रोक होगी. सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग निजी हितों के लिए नहीं किया जा सकेगा. इन नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
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Author: Vindhya Times
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