MP News: 2.46 लाख पेंशनर्स के एरियर्स पर सरकार का नया आदेश, विभागों से स्टे लेने को कहा

MP News: 2.46 लाख पेंशनर्स के एरियर्स पर सरकार का नया आदेश, विभागों से स्टे लेने को कहा

MP News: 2.46 लाख पेंशनर्स के एरियर्स पर सरकार का नया आदेश, विभागों से स्टे लेने को कहा

MP News: मध्य प्रदेश के करीब 2.46 लाख पेंशनर्स को एरियर्स की राशि मिलने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. एरियर्स का भुगतान नहीं होने को लेकर सरकार के खिलाफ अवमानना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इन मामलों से बचने के लिए राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विभागों से कोर्ट में स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कहा गया है.

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सरकार ने 21 सितंबर को जारी किया आदेश

राज्य सरकार की ओर से सोमवार, 21 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया. इसमें 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने और 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 महीने के एरियर्स के भुगतान को लेकर कार्रवाई का उल्लेख किया गया है. सरकार ने संबंधित विभागों को इस मामले में स्टे ऑर्डर लेने के निर्देश दिए हैं. आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का भी जिक्र किया गया है.

एरियर्स की राशि हजारों करोड़ रुपये में

छठवें वेतनमान के तहत करीब 2.46 लाख पेंशनर्स को एरियर्स का लाभ मिलना है. 32 महीने के बकाया एरियर्स की राशि करीब 400 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं, 1 जनवरी 2016 से जुलाई 2018 तक सातवें वेतनमान के तहत करीब 4.50 लाख पेंशनर्स आते हैं. इनके एरियर्स की राशि करीब 4000 करोड़ रुपये है.

सरकार को 4400 करोड़ की बचत का अनुमान

दोनों वेतनमानों से जुड़े एरियर्स की राशि को मिलाकर करीब 4400 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. यदि सरकार फिलहाल एरियर्स का भुगतान नहीं करती है, तो इतनी बड़ी राशि की बचत हो सकती है. इसी वजह से सरकार के इस कदम को पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई

पेंशनर्स को एरियर्स के भुगतान का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है. देश के अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट की ओर से राशि के भुगतान को लेकर आदेश दिए गए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि मामला संवैधानिक पीठ के पास है और वहां से पहले निर्णय आना चाहिए. फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और आगे की कार्रवाई संबंधित न्यायालयों के आदेशों पर निर्भर रहेगी.

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Author: Vindhya Times

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