CG News: धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब सह खातेदारों का AgriStack पंजीयन नहीं होगा अनिवार्य

CG News: धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब सह खातेदारों का AgriStack पंजीयन नहीं होगा अनिवार्य

CG News: धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब सह खातेदारों का AgriStack पंजीयन नहीं होगा अनिवार्य

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने वाले किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब संयुक्त खातेदार किसानों (सह खातेदारों) को धान बेचने के लिए पृथक रूप से ‘एग्रीस्टेक’ (AgriStack) पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी.

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केवल ‘लंबरदार‘ का एग्रीस्टेक पंजीयन रहेगा अनिवार्य

खाद्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी इस नए आदेश के तहत, अब खाते में केवल मुख्य खातेदार यानी ‘लंबरदार‘ का एग्रीस्टेक पंजीयन होना ही अनिवार्य किया गया है. इस व्यवस्था से समितियों के चक्कर काट रहे और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे प्रदेश भर के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, शासन ने इससे पहले जून महीने में जारी आदेश में खाते में दर्ज सभी सह खातेदारों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य कर दिया था. इसके चलते प्रदेश में हड़कंप मच गया था. खासतौर पर उन विवाहित महिला सह खातेदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो शादी के बाद अन्यत्र स्थानों या जिलों में निवास कर रही हैं.

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विभागों के पास नहीं था स्पष्ट आंकड़ा

सभी खातेदारों के अनिवार्य पंजीयन के नियम के बाद सेवा केंद्रों और चॉइस सेंटरों में भारी भीड़ जमा हो रही थी. अधीक्षक भू-अभिलेख केएस यादव के अनुसार, जिले या विभाग के पास इस बात का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था कि अब तक कितने खातों के 100% सह खातेदारों का पंजीयन पूरा हुआ है और कितने शेष रह गए हैं, मामले में खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने पुष्टि करते हुए बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के तहत अब खाते में दर्ज सभी सह खातेदारों का एग्रीस्टेक पंजीयन जरूरी नहीं है. केवल लंबरदार के पंजीयन के आधार पर ही किसान समितियों में अपना धान आसानी से बेच सकेंगे.

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Author: Vindhya Times

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