CG News: छत्तीसगढ़ में नया भाड़ा नियंत्रण संशोधित कानून प्रभावी, जानें किराए में बढ़ोतरी और बेदखली की शर्तें
CG News: छत्तीसगढ़ में भाड़ा नियंत्रण का नया संशोधित कानून लागू हो गया है. राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर इसे पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दिया गया है.

वार्षिक वृद्धि के नए और स्पष्ट नियम
नए अधिनियम के तहत मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुए एग्रीमेंट के आधार पर सालाना वृद्धि तय होगी:
₹2,000 या उससे कम मासिक किराया: प्रतिवर्ष अधिकतम 5% तक ही बढ़ोतरी संभव.
₹2,000 से अधिक मासिक किराया: प्रतिवर्ष अधिकतम 10% तक ही वृद्धि की जा सकेगी.
नियमों का उल्लंघन करने पर बेदखली
यदि किरायेदार परिसर में कोई असामाजिक गतिविधि या गड़बड़ी करता है, तो मकान मालिक को ‘भाड़ा नियंत्रक’ (Rent Controller) के समक्ष बेदखली की याचिका दायर करने का अधिकार होगा. बेदखली के प्रमुख आधार:
किराया न चुकाना: लगातार समय पर किराया देने में असमर्थ रहना.
प्रॉपर्टी को नुकसान: किराए के मकान या दुकान को गंभीर क्षति पहुंचाना.
गंदगी व असामाजिक कृत्य: परिसर या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना और माहौल खराब करना.
मकान मालिक नियुक्त कर सकेंगे प्रॉपर्टी मैनेजर
मकान मालिक अपनी संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन के लिए ‘प्रॉपर्टी मैनेजर’ नियुक्त कर सकेंगे, जिसकी लिखित सूचना किरायेदार को दी जाएगी. मैनेजर ही रसीद जारी कर किराया वसूलने और जरूरी मरम्मत जैसे कार्य देखेगा, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का प्रयास किया जाएगा. सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष को अधिकतम 3 बार से ज्यादा स्थगन (Adjournment/तारीख) नहीं मिलेगा. साथ ही किराए में अस्पष्टता का लाभ किरायेदार को और कब्जा वापसी का लाभ मकान मालिक को मिलेगा.
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Author: Vindhya Times
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