CG News: रायपुर में पांच पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
CG News: रायपुर नगर निगम ने शहर में पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए कुछ निर्धारित तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. निगम क्षेत्र में इन दिनों पशुवध गृह के साथ मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी.
महापौर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी किया है. निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध के दौरान यदि किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती मिली, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इन तारीखों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के मुताबिक, 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के तहत संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. इन सभी तारीखों पर निगम क्षेत्र में आदेश लागू रहेगा.
पशुवध गृह से लेकर होटल तक दायरे में
प्रतिबंध सिर्फ मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा. तय तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह भी बंद रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री या उसे परोसने पर रोक रहेगी. निगम ने संबंधित कारोबारियों से आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
उल्लंघन पर जब्ती और कार्रवाई
आदेश की निगरानी की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को दी गई है. संबंधित टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी. यदि प्रतिबंधित दिन किसी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने का मामला सामने आता है, तो सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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