CG News: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन से बढ़ी आयु सीमा तक अहम निर्णय

CG News: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन से बढ़ी आयु सीमा तक अहम निर्णय

CG News: साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन से बढ़ी आयु सीमा तक अहम निर्णय

CG News: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 9 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, निर्यात को बढ़ावा देने, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवसर बढ़ाने और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने कुल पांच बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है.

500 करोड़ के स्टार्टअप और NIPUN मिशन को मंजूरी

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई है. इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने पर फोकस रहेगा.

CG Cabinet

नई निर्यात नीति और NSTI को मंजूर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है. इसके जरिए निर्यात के लिए बेहतर इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मजबूत करने की योजना है. इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. करीब 200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस संस्थान में हर साल हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी.

कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष

सरकारी और संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं तथा उच्च पदों के लिए आवेदन करने में अब अधिक अवसर मिलेगा. इसके लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस संबंध में राज्य सरकार एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगी.

दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है. इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी जाएगी. दोनों भूमि के मूल्य को लगभग समान बताया गया है. इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा और न्यायिक सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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