CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जमीन नापने के लिए लॉन्च हुआ नया ऑनलाइन पोर्टल

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जमीन नापने के लिए लॉन्च हुआ नया ऑनलाइन पोर्टल

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जमीन नापने के लिए लॉन्च हुआ नया ऑनलाइन पोर्टल

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नागरिक सुविधाओं को आसान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राजस्व और भू-अभिलेख विभाग ने जमीन के सीमांकन से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. इस आधुनिक सिस्टम के आने से अब लोगों को अपनी जमीन की नाप-जोख या सीमांकन कराने के लिए तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य का कोई भी व्यक्ति अब अपने घर से या पास के केंद्र से सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है.

ऑनलाइन आवेदन करने के प्रमुख माध्यम

पहले की व्यवस्था में जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदकों को खुद तहसील दफ्तर जाना पड़ता था. आवेदन जमा करने के बाद फाइल किस स्तर पर रुकी है या देरी क्यों हो रही है, इसकी सही जानकारी नहीं मिलती थी, जिससे लोग हफ्तों तक परेशान होते थे. अब यह जटिल प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. नागरिक अपनी सुविधा के हिसाब से लोक सेवा केंद्र (CSC), सेवा सेतु या फिर राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल के जरिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Diversion will no longer be required to build houses on agricultural land

आवेदन और जांच रिपोर्ट की डिजिटल प्रक्रिया

जैसे ही कोई व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म जमा करेगा, वह सीधे उस क्षेत्र के तहसीलदार की लॉगिन आईडी में पहुंच जाएगा. इसके बाद निर्धारित नियम के तहत आगे का काम शुरू हो जाएगा. सीमांकन की पूरी जांच और मौके का मुआयना करने के बाद राजस्व निरीक्षक (RI) अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे. इससे कागजी काम कम होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी.

रियल-टाइम ट्रैकिंग और पूर्ण पारदर्शिता

इस नए पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस घर बैठे देख सकता है. प्रकरण में क्या प्रगति हुई, फाइल रुकने की क्या वजह है और जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, इन सबकी हर अपडेट ऑनलाइन मिलती रहेगी. इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी और तय समय-सीमा के भीतर ही सीमांकन का काम पूरा किया जा सकेगा.

बिना विवाद के दफ्तर जाने से छूट

इस नई व्यवस्था में एक और राहत की बात यह है कि अगर सीमांकन के दौरान किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं आती, तो आवेदक को तहसील दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपत्ति आने या जमीन से जुड़ा विवाद होने पर ही संबंधित लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. इससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा.

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Author: Vindhya Times

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