CG News: छत्तीसगढ़ में 3 वरिष्ठ IPS अफसरों को प्रमोशन की तैयारी, एक्स-कैडर DG पद बनाने का प्रस्ताव

CG News: छत्तीसगढ़ में 3 वरिष्ठ IPS अफसरों को प्रमोशन की तैयारी, एक्स-कैडर DG पद बनाने का प्रस्ताव

CG News: छत्तीसगढ़ में 3 वरिष्ठ IPS अफसरों को प्रमोशन की तैयारी, एक्स-कैडर DG पद बनाने का प्रस्ताव

CG News: छत्तीसगढ़ में तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को ADG से DG या स्पेशल DG पद पर प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है. इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर तीन नए एक्स-कैडर DG पद सृजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. प्रस्ताव में 1994, 1995 और 1996 बैच के अधिकारियों को पदोन्नति देने की संभावना है, हालांकि इन पदों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी अभी नहीं मिली है.

राज्य मंत्रिपरिषद से मिल सकती है मंजूरी

पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, तीन एक्स-कैडर DG पद बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसे जल्द ही राज्य मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. हालांकि ऐसे पदों के सृजन के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति जरूरी मानी जाती है. इसलिए राज्य स्तर पर प्रस्ताव तैयार होने के बाद केंद्र की अनुमति अहम होगी.

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इन अधिकारियों के नाम पर चर्चा

प्रस्ताव मंजूर होने की स्थिति में 1994 बैच के एसआरपी कल्लूरी, 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता और 1996 बैच के विवेकानंद को DG या स्पेशल DG स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में दो नियमित DG कैडर और दो एक्स-कैडर DG पद स्वीकृत हैं. नियमित पदों पर DGP अरुण देव गौतम और DG प्रशिक्षण एवं राज्य पुलिस अकादमी के पद पर जीपी सिंह तैनात हैं.

एक्स-कैडर पदों को लेकर उठे सवाल

वर्तमान एक्स-कैडर DG पदों पर पवन देव और हिमांशु गुप्ता की तैनाती है. पिछले साल 21 मई 2025 को हुई IPS कैडर समीक्षा में दो एक्स-कैडर पदों की अनुमति का उल्लेख बताया गया था. ऐसे में तीन नए एक्स-कैडर DG पद बनाने की जरूरत और उसके औचित्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जानकारों के मुताबिक नए पदों के लिए प्रशासनिक आवश्यकता, कैडर समीक्षा और केंद्र की मंजूरी जैसे पहलुओं को स्पष्ट करना जरूरी है.

2018 के फैसले का भी दिया जा रहा उदाहरण

वरिष्ठ IPS अधिकारियों के प्रमोशन और पदस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में पहले भी एक्स-कैडर पदों के निर्माण के प्रस्ताव सामने आते रहे हैं. वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना तीन एक्स-कैडर DG पदों को मंजूरी दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था. ऐसे में मौजूदा प्रस्ताव में केंद्र की पूर्व स्वीकृति और नियमों के पालन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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