MP News : MP नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट सख्त

MP News : MP नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट सख्त

MP News : MP नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट सख्त

MP News : मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और बार-बार टाली जा रही परीक्षाओं पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि 2022-23 सत्र की परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी, और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।

हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

यह परीक्षा पहले चार बार टाली जा चुकी है, दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा। कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के करीब 50 हजार छात्र राहत की सांस ले पाएंगे।

हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में गठित हाईलेवल कमेटी अब भंग कर दी गई है, और कोई भी मामला अब उस कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

परीक्षा में देरी से छात्र परेशान

पिछले वर्षों की तरह 2020-21 और 2021-22 सत्र की परीक्षाएं भी देर से हुईं — जिनका आयोजन 2024 में किया गया। अब 2022-23 सत्र की परीक्षा 2025 में आयोजित की जा रही है। छात्रों ने परीक्षा में लगातार हो रही देरी से मानसिक और शैक्षणिक दबाव की शिकायत की थी।

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अब कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया सीधे एमपी नर्सिंग काउंसिल के पास होगी। कॉलेजों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन सीधे काउंसिल में देना होगा और अंतिम निर्णय भी वही लेगी।

CBI जांच में बड़ा खुलासा

जनहित याचिका में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य के 700 में से सिर्फ 200 कॉलेज ही सही पाए गए, बाकी कॉलेजों को फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर मंजूरी मिली थी। CBI जांच ने कई कॉलेजों के संसाधन, स्टाफ और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी कमी पाई।

फर्जी मान्यता देने में संलिप्त अधिकारियों और संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर फिलहाल फैसला लंबित है। कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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