MP News: दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने लगाया ₹1000 का जुर्माना, वीडी शर्मा मानहानि मामले में सुनवाई
MP News: मध्य प्रदेश की MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार, 20 अगस्त को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. यह कार्रवाई व्यापमं मामले से जुड़े मानहानि प्रकरण में हुई है. मामला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा की ओर से दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है.

वीडी शर्मा ने दर्ज कराया था केस
दिग्विजय सिंह की ओर से व्यापमं मामले को लेकर दिए गए कथित मानहानिपरक बयान के बाद वीडी शर्मा ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट में परिवादी पक्ष के वकील जिरह के लिए मौजूद थे, जबकि दिग्विजय सिंह की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं था.
गवाह के देरी से पहुंचने पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित गवाह के देर से पहुंचने की बात सामने आई. अदालत ने इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए खर्च के तौर पर 1000 रुपये जमा करने का आदेश दिया. हालांकि, गुरुवार को गवाह की मौजूदगी के बावजूद जिरह की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.
व्यापमं मामले से जुड़ा है विवाद
यह पूरा मामला एससीपीपीएम क्रमांक 13/2022 से संबंधित बताया गया है. व्यापमं मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा के खिलाफ कथित रूप से मानहानिपरक बयान दिया था. इस प्रकरण में वीडी शर्मा परिवादी हैं, जबकि दिग्विजय सिंह अभियुक्त के तौर पर मामले का सामना कर रहे हैं.
अगली सुनवाई में होगी गवाही
गुरुवार की सुनवाई में गवाह मौजूद होने के बावजूद जिरह नहीं हो सकी. अब मामले की अगली सुनवाई में गवाह के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बाद अदालत में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर सुनवाई होगी.
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Author: Vindhya Times
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