MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से जवाब तलब

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से जवाब तलब

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार से जवाब तलब

MP News: मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बीच सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इंदौर बेंच ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट की अहम सुनवाई

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोनों सरकारों को 17 अगस्त तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बीएल जैन द्वारा दायर की गई है।

शिक्षकों की भारी कमी का दावा

याचिका में बताया गया है कि प्रदेश में स्वीकृत लगभग 2.89 लाख शिक्षकों के पदों में से करीब 1.15 लाख पद खाली हैं, यानी लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसके कारण कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि 1,895 स्कूल ऐसे भी बताए गए हैं जहां कोई शिक्षक पदस्थ नहीं है।

बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक

याचिका में कैग की 2025 रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि हजारों स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। हजारों स्कूल भवन जर्जर हैं, कई में शौचालय, पेयजल, बिजली और बाउंड्रीवाल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ स्कूल आज भी अस्थायी ढांचों में संचालित हो रहे हैं, यह भी सामने आया है कि प्रदेश के 59 हजार से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा नहीं है, जिससे डिजिटल शिक्षा के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।

छात्रों की संख्या में गिरावट

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले दस वर्षों में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में 22 लाख से अधिक की कमी आई है, जिसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर घटते भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद कई स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं, याचिका में शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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