MP News: SMA से पीड़ित 3 साल की अनिका के इलाज में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, AIIMS को 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश
MP News: स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2 से पीड़ित तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गंभीर चिंता जताई है. सुनवाई के दौरान AIIMS नई दिल्ली की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 23 जुलाई तक हर हाल में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी.

इलाज के लिए जुटाए गए करोड़ों रुपए
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अनिका के इलाज के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. परिजनों ने केंद्र सरकार से मिली 50 लाख रुपए की सहायता के अलावा सामाजिक संगठनों और आम लोगों के सहयोग से क्राउडफंडिंग के माध्यम से 7.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटा ली है. इसके बावजूद उपचार शुरू नहीं हो सका है.
इनवॉइस की प्रक्रिया बनी अड़चन
परिजनों का कहना है कि जीवनरक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाली कंपनी का इनवॉइस अभी जारी नहीं हुआ है. AIIMS का कहना है कि केंद्र सरकार की सहायता राशि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वहीं, इनवॉइस नहीं मिलने के कारण जुटाई गई धनराशि भी जारी नहीं हो पा रही है, जिससे इलाज शुरू होने में देरी हो रही है.
हर दिन की देरी पर जताई चिंता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि इलाज के लिए अब भी करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इलाज शुरू होने में हो रही देरी है. उनका कहना है कि हर दिन की देरी बच्ची के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है.
AIIMS को 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश
हाई कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने AIIMS को 23 जुलाई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब 27 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी.
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Author: Vindhya Times
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