MP News : एमपी में मानसून के दौरान रेत खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक
MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के मद्देनज़र एक अहम कदम उठाते हुए रेत खनन और उसके परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान नई रॉयल्टी नहीं मिलेगी और सिर्फ 30 जून तक जमा की गई रेत ही निर्माण और व्यापार में इस्तेमाल की जा सकेगी।
MP सरकार का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मानसून को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर अगले तीन महीने यानी 30 सितंबर तक रेत का खनन और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभी तरह की रेत खदानों को भी 1 जुलाई से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह फैसला मानसूनी सीजन में नदियों को होने वाले नुकसान और अनियंत्रित खनन को रोकने के लिए लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक किसी भी नई रेत का खनन नहीं किया जाएगा और न ही उसका परिवहन होगा। इस दौरान निर्माण कार्यों और व्यापार के लिए केवल 30 जून तक जमा किए गए रेत के स्टॉक का ही उपयोग किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अवधि में कोई नई रॉयल्टी जारी न हो।
टीमें रखेंगी पैनी नज़र
सरकार के इस फैसले के बाद, प्रशासन की टीमें अवैध रेत खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखेंगी। 1 जुलाई के बाद ये टीमें उन जगहों का दौरा करेंगी जहां अधिकृत रूप से रेत का स्टॉक किया जाता है। यहां पर जमा रेत की मात्रा का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी के आधार पर व्यापार की अनुमति दी जाएगी। मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित कई नदियों से रेत का परिवहन किया जाता है, और इन नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए टीमें लगातार जांच-पड़ताल करेंगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह प्रतिबंध हर साल मानसून के दौरान नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए लगाया जाता है। मानसून के सक्रिय होने से नदियां पानी से लबालब होती हैं, ऐसे में इस दौरान रेत निकालना या उसका परिवहन करना नदियों के लिए हानिकारक होता है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मोहन सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
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Author: Vindhya Times
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