MP News: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया मोड़, भोपाल से बाहर मुकदमा ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI

MP News: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया मोड़, भोपाल से बाहर मुकदमा ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI

MP News: ट्विशा शर्मा मौत केस में नया मोड़, भोपाल से बाहर मुकदमा ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI

MP News: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़ आया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुकदमे को भोपाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग का समर्थन किया है. एजेंसी का कहना है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह मुकदमे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को दूसरे स्थान पर भेजना उचित हो सकता है, ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी. अब इस मामले में CBI के हलफनामे के बाद अगली सुनवाई पर नजर रहेगी.

एक सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई भोपाल से बाहर कराने का अनुरोध किया था. उन्होंने दिल्ली में मुकदमे की सुनवाई कराने को प्राथमिकता दी है, याचिका में पिता ने दलील दी थी कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं. ऐसे में उनके प्रभाव के कारण मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत के नोटिस के जवाब में CBI ने अपना हलफनामा दाखिल किया है. कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

CBI ने हलफनामे में जताई मुकदमा प्रभावित होने की आशंका

CBI ने अपने जवाब में कहा है कि गिरिबाला सिंह मुकदमे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं. एजेंसी ने इसी आधार पर केस को भोपाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग का समर्थन किया है. अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि मुकदमे की सुनवाई कहां कराई जाएगी.

पति और सास के खिलाफ दहेज से जुड़े आरोप हटाए गए

इस मामले में ट्विशा के पति समर्थ और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज आरोपों में भी बदलाव हुआ है. CBI ने 17 अगस्त 2026 को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, धारा 108 और धारा 3(5) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, इन धाराओं में क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा से किए गए कृत्य से जुड़े आरोप शामिल हैं. बाद में चार्जशीट से दहेज से संबंधित आरोपों को हटा दिया गया. अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और केस ट्रांसफर को लेकर आने वाले फैसले पर नजर रहेगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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