MP News: सागर शराब कांड पर हाईकोर्ट में याचिका, कलेक्टर-SP को हटाने की मांग

MP News: सागर शराब कांड पर हाईकोर्ट में याचिका, कलेक्टर-SP को हटाने की मांग

MP News: सागर शराब कांड पर हाईकोर्ट में याचिका, कलेक्टर-SP को हटाने की मांग

MP News: सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. सामाजिक कार्यकर्ता वैभव सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. याचिका में जांच पूरी होने तक सागर के कलेक्टर और एसपी को जिले से हटाने की मांग भी की गई है. मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई निर्धारित है.

जहरीली शराब से मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, स्वतंत्र जांच की मांग;  कलेक्टर-एसपी को हटाने की गुहार - sagar poisonous liquor deaths mp high  court to hear plea

याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग

याचिका में सागर के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र तथ्य-अन्वेषण समिति गठित करने की मांग भी की है. इसके साथ ही प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की मांग रखी गई है.

आरोपियों पर हुई कार्रवाई

मामले में प्रशासन और पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. आरोपियों से जुड़े कुछ ठिकानों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी हुई थी. हालांकि, आरोपियों के परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कुछ संपत्तियों पर आगे की तोड़फोड़ के संबंध में अंतरिम रोक भी लगाई है.

सरकार पहले ही करा रही न्यायिक जांच

सागर शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद सागर संभाग में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी बदलाव किए गए. दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त और इरशाद वली को नया आईजी नियुक्त किया गया. मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग भी गठित किया गया है.

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में जांच की निष्पक्षता, अधिकारियों की भूमिका और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं. याचिका में कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग भी शामिल है. अब 22 सितंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, इस पर नजर रहेगी.

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Author: Vindhya Times

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