MP News: दो से अधिक संतान के आधार पर बर्खास्त सब-रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

MP News: दो से अधिक संतान के आधार पर बर्खास्त सब-रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

MP News: दो से अधिक संतान के आधार पर बर्खास्त सब-रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

MP News: मध्यप्रदेश में दो से अधिक संतान होने के आधार पर बर्खास्त किए गए सब-रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार के मामले में राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है।

अपील के बाद हुई सुनवाई

सिंगरौली में पदस्थ उप-पंजीयक अशोक सिंह परिहार को 11 जून 2026 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने 15 जून 2026 को राज्य शासन के समक्ष अपील दायर की और अपने पक्ष में पुनर्विचार की मांग की।

तीन संतान होने पर बर्खास्त होने वाला सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार। - Dainik Bhaskar

उपमुख्यमंत्री से मुलाकात

जानकारी के अनुसार, परिहार ने उपमुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा के समक्ष भी अपना पक्ष रखा। इसके बाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें शासन ने माना कि अंतिम निर्णय में समय लग सकता है, इसलिए तत्काल कार्रवाई उचित नहीं होगी।

सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया कि अपील का अंतिम निर्णय आने तक बर्खास्तगी आदेश पर रोक रहेगी। इस फैसले के बाद अशोक सिंह परिहार की सेवाएं फिलहाल बहाल मानी जाएंगी और यथास्थिति बनी रहेगी।

अपील में दिया गया तर्क

अपील में परिहार ने दावा किया कि उनके तीसरे बच्चे का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। ऐसे में वर्षों बाद संशोधित नियमों के आधार पर उनकी सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी।

विभागीय आदेश और निर्देश

वाणिज्यिक कर विभाग के अपर सचिव राजेश ओगरे द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम निर्णय तक पूर्व आदेश को स्थगित रखा जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए, परिहार पर पहले से ही विभागीय कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी पृष्ठभूमि में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब सरकार की नीति और अपील प्रक्रिया के चलते उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।

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Author: Vindhya Times

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