National News: UPI MDR पर सरकार की सफाई, ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा अतिरिक्त बोझ

National News: UPI MDR पर सरकार की सफाई, ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा अतिरिक्त बोझ

National News: UPI MDR पर सरकार की सफाई, ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा अतिरिक्त बोझ

National News: 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होने जा रहा है. सरकार ने कहा है कि व्यवस्था लागू होने के बाद अगर किसी तरह की व्यावहारिक समस्या सामने आती है, तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की गई है और नई व्यवस्था के प्रभाव पर लगातार नजर रखी जाएगी.

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ग्राहकों से अलग से MDR वसूलने की अनुमति नहीं

नई व्यवस्था में सामान्य ग्राहकों को UPI भुगतान के लिए अलग से ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना होगा. पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR मर्चेंट पेमेंट सिस्टम का हिस्सा होगा. NPCI के मुताबिक, मर्चेंट MDR का बोझ ग्राहक पर अलग से नहीं डाल सकते. वहीं, ₹2,000 तक के पात्र मर्चेंट पेमेंट और व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं लगेगा.

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MDR पर GST को लेकर क्या है नियम

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जहां MDR लागू होगा, वहां GST पूरे UPI भुगतान की रकम पर नहीं, बल्कि MDR की राशि पर लगेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी पात्र ट्रांजैक्शन पर ₹100 का MDR बनता है, तो GST इसी MDR राशि पर लागू होगा, पूरे भुगतान पर नहीं. GST-पंजीकृत कारोबारी नियमों के तहत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स का समायोजन कर सकते हैं.

UPI ट्रांजैक्शन में कमी की आशंका पर सरकार की सफाई

सरकारी सूत्रों ने MDR लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के कैश भुगतान की ओर लौटने की आशंका को खारिज किया है. सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से UPI के इस्तेमाल में गिरावट की उम्मीद नहीं है. उपलब्ध नियमों के अनुसार, सामान्य P2P ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे, जबकि चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है.

स्टॉक मार्केट पेमेंट पर 0.02% MDR

स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ UPI भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत MDR की व्यवस्था भी की गई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसे लागू करने से पहले SEBI, स्टॉक एक्सचेंज और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया था. वहीं, RuPay डेबिट कार्ड को नई MDR व्यवस्था से बाहर रखा गया है. सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इसके असर की निगरानी की जाएगी और कोशिश होगी कि इसका अतिरिक्त बोझ ग्राहकों तक न पहुंचे.

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Author: Vindhya Times

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