Rewa News: रिहायशी मकान में मिला लाखों का पटाखा भंडार, प्रशासन की दबिश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा शहर में दीपावली से पहले पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ने लगी हैं. त्योहार के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के साथ ही रिहायशी इलाकों में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान जमा किए जाने की आशंका है. घनी आबादी के बीच इस तरह का भंडारण आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मैदानी में प्रशासनिक टीम की दबिश
बुधवार देर रात प्रशासनिक टीम ने मैदानी इलाके में दीपू भाई पटाखा वाले की दुकान पर जांच के लिए दबिश दी. इस दौरान एक मकान में लाखों रुपये कीमत के पटाखों का भंडारण मिलने की बात सामने आई है. आरोप है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे मिलने के बावजूद प्रशासनिक टीम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसे लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिहायशी मकान में इतनी बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान किस अनुमति से रखा गया था.
अधिवक्ता ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल
मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने रिहायशी क्षेत्र में पटाखों के भंडारण पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि यह सिर्फ नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है. यदि जांच के दौरान नियमों के विपरीत पटाखों का भंडारण मिलता है, तो प्रशासन को नियमानुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. केवल दबिश देकर लौटने से ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
पहले भी पकड़े जा चुके हैं अवैध पटाखे
रीवा में अवैध पटाखों के भंडारण और परिवहन का मामला पहले भी सामने आ चुका है. अमहिया थाना पुलिस ने एक वाहन की जांच के दौरान 24 कार्टून अवैध पटाखे जब्त किए थे. जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शहर में पटाखों के भंडारण और बिक्री की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
गोदाम के लिए अलग लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का प्रावधान
पटाखों के भंडारण को लेकर विस्फोटक नियमों में अलग-अलग प्रावधान निर्धारित हैं. नियम 82 के तहत पटाखों के गोदाम के लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था बताई गई है. इसके अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकतम 5 हजार किलोग्राम पटाखे रखे जा सकते हैं. हालांकि, ऐसे गोदाम का इस्तेमाल सीधे बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता. इसके लिए तय निर्माण, स्थान और सुरक्षा मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है.
हादसे की आशंका के बीच दूसरे इलाकों में भी जांच की मांग
घनी आबादी वाले इलाके में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे जाने से आग या विस्फोट जैसी घटना होने पर आसपास के घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में मैदानी में मिले पटाखों के भंडार की जांच और कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा. साथ ही शहर के अन्य रिहायशी इलाकों में भी पटाखों के अवैध भंडारण की जांच जरूरी है, ताकि दीपावली के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके.
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Author: Vindhya Times
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